बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को अवैध हथियार मामले में राजस्थान में जोधपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय ने राहत प्रदान की हैं।सलमान को राहत देते हुए उसके प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नए सिरे से पुन: सुनवाई करने के आदेश दिए।
बता दें कि सलमान खान के खिलाफ अवैध हथियार मामले में बचाव पक्ष की ओर से तत्कालीन जिला कलैक्टर रजत कुमार मिश्र को अदालत में पुन: जिरह हेतु बुलाने संबंधी प्रार्थना पत्र को दो मार्च 2016 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने खारिज कर दिया था।
इसके खिलाफ सलमान की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया और उस पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों की शिकार में इस्तेमाल किया गया हथियार की लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने सलमान के खिलाफ अवैध हथियार का अलग से मामला दर्ज कराया गया था।































