हिट एंड रन केस, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट सलमान खान के बरी होने के खिलाफ सुनवाई के लिए अपील की थी। जोकि मंजूर हो गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 2002 के हिट एंड रन केस में मुंबई हाई कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर महाराष्ट्र सरकार की अपील मंजूर कर ली।
जस्टिस जेएस खेहड़ और अरुण मिश्र ने कहा, ‘अंतिम सुनवाई के लिए अर्जी मंजूर की जाती है। ‘ अब मेरिट के आधार पर इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि क्या सलमान इस मामले में मेरिट पर सुनवाई के लिए तैयार हैं।
बता दें कि सलमान की और से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि उनके मुवक्किल इस मामले में मेरिट पर सुनवाई के लिए तैयार हैं। पीठ ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।
महारष्ट्र सरकार ने पीठ से अपील की इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की गुहार की। इस पर पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत में सैकड़ों मामले लंबित हैं। ऐसे में किसी चुनिंदा मामलों को प्रमुखता क्यों दी जाए? पीठ ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।































