कुछ दिनों पहले मशहूर इंडियन प्लेबैक सिंगर सोनू निगम द्धारा मुस्लिम धर्म के अजान पर दिए गए अपने बयान पर हुए विवाद को लेकर अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हैं।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सोनू निगम के ट्वीट की समीक्षा से ये पता चला है कि उन्होंने अजान को नहीं बल्कि उसमे इस्तेमाल हो रहे लाउडस्पीकर को गुंडागर्दी करार दिया था।
कोर्ट ने कहा, अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग लेकिन माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं। इससे पूर्व सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया हैं।
आपको बता दें कि लखनऊ में भी परिवाद खारिज हो चुका हैं। सोनू निगम के खिलाफ दायर परिवाद को एसीजेएम आजाद सिंह ने खारिज कर दिया हैं।
























